मनी लॉन्ड्रिंग के मामला में बुरा फंसे अनिल देशमुख, CBI के बाद ED ने दर्ज किया केस

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सीबीआई के द्वारा FIR दर्ज करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।

सूत्रों ने कहा कि अनिल देशमुख और अन्य लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में समन भी जारी किया जा सकता है और उनके बयान ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए जाएंगे. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद 100 करोड़ रुपये की वसूली केस की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने 24 अप्रैल को अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था.

इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा।

आरोप है कि 100 करोड़ में से 40 से 45 करोड़ रुपये कथित रूप से होटल बार और रेस्तरां से निलंबित पुलिस अफसर सचिन वाजे और एसीपी संजय पाटिल द्वारा वसूले जाने थे. वसूली को लेकर 20 मार्च को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, जो बाद में लीक हो गई थी.

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