नहीं रहेंगे बेरोजगार 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के लोग मोदी सरकार की ये योजनाएं का उठाएं लाभ

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल : मोदी सरकार की ऐसी योजनाएं, जिनके जरिए आसानी से न केवल रोजगार पाया जा सकता है बल्कि पूंजी के लिए सरकार से लोन भी लिया जा सकता है। मनरेगा और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेरोजगारों को जहां रोजगार मुहैया करा रहे हैं वहीं दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि जैसी कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं 8वीं पास से लेकर 12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्रों के लिए काफी उपयोगी हैं। आइए जानें इन योजानाओं के पात्रता की शर्तें और फायदे…

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

पात्रता

भारतीय नागरिक होना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में कार्य करने हेतु कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

 

 

 

लाभ

नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना।
दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल योजना

 

 

 

पात्रता: भारतीय नागरिक होना चाहिए और 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं। महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों जैसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 45 वर्ष किया गया है।

 

 

 

लाभ: दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना

लाभ: इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तपोषण और सहायता प्रदान करके कौशल और स्व-व्यवसाय को बढ़ाना है।

पीएम स्वनिधि

पात्रता: भारतीय नागरिक होना चाहिए। फेरीवाले, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र होना चाहिए। फेरीवाले, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं।

 

 

 

लाभ

10,000 रुपये तक लोन की सुविधा प्रदान करना।
नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना।
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

 

 

 

पात्रता

भारतीय नागरिक होना चाहिए
12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्र अपने कौशल को विकसित करने के लिए पीएमकेवीवाई में नामांकन कर सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार, जिसकी आयु 18-45 वर्ष के बीच है, उसके लिए लागू होगा।

 

 

 

लाभ

युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।
कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।
निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहित करना।

 

 

 

मनरेगा

पात्रता: भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कार्य हेतु आवेदन करने का हकदार है।

लाभ: प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्यधीन, किए गए आवेदनों के लिए आवेदक, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है। नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है।

 

 

 

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