इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर योगी गवर्नमेंट के विरूद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई टली
उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद न्यायालय ने इस राज्य के एक बड़े शहर इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर योगी गवर्नमेंट के विरूद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी है।न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई को 3 नवंबर, 2018 तक के लिए टाल दिया है। न्यायालय ने इस सुनवाई को टालने का निर्णय कल (बुधवार) शाम में सुनाया है।
इस जनहित याचिका को अधिवक्ता सुनीता शर्मा द्वारा इलाहाबाद न्यायालय में बीते मंगलवार याने 27 अक्टूबर को इलाहाबाद न्यायालय में दाखिल किया गया था। इस याचिका में अधिवक्ता सुनीता शर्मा ने योगी गवर्नमेंट द्वारा राज्य के एक बड़े शहर इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किये जाने के निर्णय का विरोध किया गया था व साथ ही न्यायालय से मांग की गई थी की वे गवर्नमेंट से अपने इस निर्णय को बदलते हुए प्रयागराज का नाम बदल कर वापस से इलाहाबाद किये जाने का आदेश दे।
इस याचिका पर इलाहाबाद न्यायालय में कल सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायालय ने इस सुनवाई को अब 3 नवंबर तक के लिए टालने का निर्णय सुनाया है। उल्लेखनीय है की इस जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के ही अर्द्धकुंभ को भी कुम्भ घोषित किये जाने के विरूद्ध भी असहमति दर्ज कराइ गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है की गवर्नमेंट ने इन जगहों के नाम बदलने से पहले न तो संतों से राय ली व न ही आम जनता से।