31 दिसंबर तक पंजीकृत निर्माण श्रमिक अवश्य करा ले अपना नवीनीकरण: मधुबन राम सहायक श्रमायुक्त

सुल्तानपुर। उ०प्र० भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं जैसे-मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना आदि संचालित की जा रही है, किन्तु उक्त योजनाओं का हितलाभ प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तों के साथ-साथ अद्यतन अंशदान जमा कर नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

सचिव, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ द्वारा पुनः अपेक्षा की गयी है कि ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंनें 04 वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नही कराया है, वे अपना कार्य प्रमाण पत्र/स्व-घोषणा पत्र एवं अद्यतन अंशदान शुल्क लेकर www.upbocw.in पर स्वयं अथवा निकटतम जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक अपना नवीनीकरण अवश्य करा लें। समय-सीमा के भीतर नवीनीकरण न कराये जाने की स्थिति में श्रमिक का पंजीकरण स्वतः निष्क्रिय हो जायेगा, जिससे श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का हितलाभ प्राप्त नही कर पायेगें।

Related Articles

Back to top button