तिहाड़ से बाहर आते ही राजपाल यादव का नया अवतार, अब इस नए रूप में मचाएंगे तबाही

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में सुर्खियों में रहे हैं जिसके चलते उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है। इसी बीच अभिनेता ने डिजिटल दुनिया में कदम रखा है। राजपाल यादव का अपना यूट्यूब चैनल है और उन्होंने अपने प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।
चर्चा में यादव का नया पोस्ट
राजपाल यादव ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने नए यूट्यूब चैनल के लॉन्च की घोषणा की। अभिनेता ने लिखा ‘एक नई शुरुआत एक नया सफर। मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।’ अभिनेता के चैनल का नाम ‘राजपाल नौरंग यादव’ है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर दर्शकों को व्लॉग मिनी-सीरीज कॉमेडी और बिहाइंड द सीन्स जैसे कई तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे।
घोषणा का वीडियो साझा करते हुए राजपाल यादव ने कहा ‘दोस्तों मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं लंबे समय से एक नई पारी की तैयारी कर रहा था। अब वह शुभ क्षण आ गया है। मैं अपना नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी से मुझे अपार प्यार मिल रहा है। अब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हमारे बारे में लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूं कि आप अपना प्यार और समर्थन जारी रखें।’
इस फिल्म नजर आएंगे राजपाल यादव
राजपाल यादव को इस सफर में उनके प्रशंसकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं आपको बहुत-बहुत बधाई। काम की बात करें तो राजपाल यादव अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला और लोकप्रिय फ्रेंचाइजी वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगे ।
राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई है। 17 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने रिहाई वारंट जारी किया जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उनके वकील ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई वारंट जारी किया गया था।
Assi: मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, साउथ की इस हसीना ने हिंदी फिल्ममेकर्स को क्यों दिखाया ठेंगा
एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम राहत प्रदान की। इससे पहले अदालत ने उनके वकील को जमानत की शर्त के रूप में दोपहर 3 बजे तक उस कंपनी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था जिससे ऋण लिया गया था। निर्देशानुसार राशि जमा कर दी गई जिसके बाद अदालत ने दी गई तिथि तक उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर दी।



