प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना गैरकानूनी: अश्वनी त्रिपाठी

अहेरीपुर,इटावा। प्रसव पूर्व लिंग की जांच करना व कराना अपराध की श्रेणी में आता है उपरोक्त बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयंसेवक अधिकार मित्र अश्वनी त्रिपाठी ने ग्राम ईकरी में महिलाओं को संबोधित करते हुए कही,

उपरोक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज रूपेंद्र सिंह टोंगर के संयोजन में चलाए जा रहे जनपद स्तरीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

त्रिपाठी ने कहा कि कोई भी अस्पताल या डॉक्टर प्रसव पूर्ण लिंग की जांच करता है तो उसे दस वर्ष का कठोर कारावास और रूपया पचास हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है और अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी महिला के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त हैं।

इस अवसर पर सुमन, साक्षी,राखी,रामादेवी,रचना,बिमला,रानी,जूली,प्रिया, ब्रह्मानंद अमरचंद शिवम त्रिपाठी परशुराम दोहरे शहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रही।


अवैध सिल्ट सहित पकड़ा ट्रैक्टर:चालक फरार

अवैध सिल्ट

जसवंतनगर थाना पुलिस ने बुधवार रात ग्राम मल्हूपुर के पास भोगनीपुर गंगनहर से निकली सिल्ट का अवैध परिवहन करते हुए खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुलिस ने नहर किनारे गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर सिल्ट से भरा एक ट्रैक्टर पकड़ा, जबकि चालक पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया।

थाना प्रभारी कमल भाटी के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि नहर से निकली सिल्ट को बिना अनुमति ट्रैक्टर में भरकर अवैध रूप से परिवहन कर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए हल्का इंचार्ज ललित कुमार चतुर्वेदी ने अपनी टीम के साथ संबंधित स्थान पर घेराबंदी की और ट्रैक्टर को मौके पर ही कब्जे में ले लिया।

चालक की तलाश की गई, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।इसके बाद पुलिस ने खनन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मामले की जांच कराई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सिल्ट का खनन और परिवहन बिना वैध अनुमति के किया जा रहा था।कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया और खनन नियमों के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।पुलिस ने बताया कि फरार चालक की पहचान कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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