Gst 2.0 news: जीएसटी 2.0 ने बदला आपका शॉपिंग बिल, जानें क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा आज से
22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 के नए नियमों से 5%, 18% और 40% की कर दरें बदलेंगी।

Gst 2.0 news: सरकार ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 को लागू करने का ऐलान किया है। इस बदलाव के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में बड़ा फेरबदल होगा। अब कर दरें मुख्य रूप से तीन स्लैब में होंगी 5%, 18% और 40%। आवश्यक वस्तुओं और दैनिक उपयोग की चीजों पर 5% कर लगेगा। वही अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर 18%। अति-विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर भारी कर यानी 40% लगेगा।
इस नए ढांचे का मकसद जीएसटी में हो रहे अनुपालन के मुद्दों को कम करना और विवादों को खत्म करना है। सरकार का दावा है कि इससे घरेलू सामान सस्ता होगा। पीएम मोदी ने इसे “बचत उत्सव” की शुरुआत करार दिया है।
जीएसटी 2.0 के प्रमुख बदलाव (Gst 2.0 news)
पहले चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को अब दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) में समेट दिया गया है। इसके अलावा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर लगाया गया है।
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कौन सी चीजें होंगी सस्ती
खाद्य सामग्री जैसे चपाती, पराठा, UHT दूध और दवाइयां अब कम टैक्स स्लैब में आएंगी। मक्खन, घी, पनीर जैसे डेयरी उत्पादों पर 5% कर होगा। सूखे मेवे, मिठाइयाँ, पैकेज्ड फूड्स पर भी टैक्स कम होगा।
टेलीविजन, वाशिंग मशीन और छोटी कारों पर भी कर दरें घटेंगी। हवाई टिकट, होटल किराया जैसे सेवाओं पर भी टैक्स कम किया गया है।
कौन सी वस्तुएं होंगी महंगी
सिगरेट, गुटखा, प्रीमियम वाहन, जुआ, ऑनलाइन गेमिंग जैसे हानिकारक और विलासिता वाले उत्पादों पर 40% कर लगेगा। कोयले पर भी कर बढ़ाया गया है। बड़ी कारों और बाइक पर महंगा टैक्स लगेगा।
क्या कंपनियां कर लाभ ग्राहकों को देंगी
कुछ बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। FMCG क्षेत्र की कंपनियां भी ग्राहकों को लाभ पहुंचाने का वादा कर रही हैं।
हालांकि उपभोक्ता सर्वेक्षण बताते हैं कि पिछली बार GST में कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। इस बार भी सवाल है कि कंपनियां कर में छूट को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगी।



