संविधान दिवस: उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूकता शिविर सम्पन्न

जसवंतनगर,इटावा। संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के संबंध में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों, शिकायत निवारण तंत्र तथा कानूनी सहायता की जानकारी उपलब्ध कराना रहा।

शिविर दयालपुरा में आयोजित हुआ, जिसका संयोजन पीएलवी राजेंद्र यादव ने किया। उन्होंने उपभोक्ता के छह मूल अधिकारों, जैसे—सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, प्रतितोष का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार—पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इसी क्रम में नगला हटी में आयोजित दूसरे जागरूकता कार्यक्रम का संयोजन पीएलवी लालमन बाथम ने किया। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि किसी भी प्रकार की ठगी, गलत उत्पाद, अधिक मूल्य वसूली या भ्रामक विज्ञापन की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही ऑनलाइन शिकायत पोर्टल एवं हेल्पलाइन की भी जानकारी प्रदान की गई।

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