आदेश जारी होते ही खुशी से झूमे यूपी के कर्मचारी, लेकिन इन लोगों के खाते में 1 भी नहीं आएगा; जानिए वजह

UP Govt Employees Bonus 2026: उत्तर प्रदेश के करीब 18 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों के बैंक खातों में अधिकतम 7,000 रुपये तक बोनस की राशि भेजी जाएगी।
मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस बोनस का सीधा फायदा सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों में तैनात कार्य प्रभारित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 दिनों के तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इस लाभ के लिए वही कर्मचारी पात्र होंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
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शासनादेश में उन कर्मचारियों की स्थिति भी पूरी तरह साफ कर दी गई है जिन्हें इस बार बोनस का भुगतान नहीं होगा। जिन कार्मिकों के खिलाफ किसी तरह की विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है, उन्हें फिलहाल इस बोनस से वंचित रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के भुगतान पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही भविष्य में विचार किया जाएगा।



