चार वारंटी गिरफ्तार: भेजा न्यायालय
=पुलिस ने अभियान चलाकर वारंटियों को किया गिरफ्तार,

जसवंतनगर,इटावा।अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के अभियान के तहत थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बुधवार को चार वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यह कार्रवाई एसएसपी के निर्देश,अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में की गई।
पुलिस ने रविंद्र सिंह राजपूत 32 निवासी नगला अर्जुन को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा उदयवीर 55 निवासी चौबीसा को धारा 60 आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया। इसके अलावा बंटू 47 निवासी अजनौरा को धारा 60 आबकारी एक्ट तथा राजेंद्र कंजड़ निवासी कोठी कैस्त को आबकारी अधिनियम के तहत दबोचा गया पुलिस ने सभी अभियुक्तों को संबंधित एनबीडब्ल्यू के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय एसीजेएम-द्वितीय के समक्ष पेश किया।
जसवंतनगर,इटावा। जसवंतनगर कस्बे के मोहल्ला लधुपुरा में आवासीय मकान के इकरारनामे के बावजूद कथित रूप से दानपत्र कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। एसीजेएम द्वितीय इटावा के आदेश पर थाना जसवंतनगर पुलिस ने तहसील के दस्तावेज लेखक सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पीड़ित रफीक पुत्र मोहम्मद सकूर निवासी लधुपुरा के अनुसार 2 जुलाई 2020 को 481 वर्गमीटर के एक आवासीय मकान का इकरारनामा 10 लाख रुपये में तय हुआ था। आरोप है कि उसने 9 लाख रुपये नकद दे दिए थे, जबकि शेष एक लाख रुपये बैनामा के समय अदा करने की बात हुई थी। रफीक का कहना है कि तय समय सीमा बीतने के बाद भी न तो बैनामा कराया गया और न ही उसकी धनराशि लौटाई गई।
पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी मोहम्मद इशरार ने बाद में कथित रूप से उक्त मकान का दानपत्र अपनी पत्नी मेजमी और नाबालिग पुत्र अयान के नाम करा दिया। जब उसने अपने रुपये वापस मांगे तो उसके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। न्यायालय के आदेश पर मोहम्मद इशरार,मेजमी निवासी लधुपुरा,सफरुद्दीन निवासी लधुपुरा,आनंद कुमार तथा संबंधित दस्तावेज बैनामा लेखक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष कमल भाटी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।



