माॅडिफाईड साईलेंसर-प्रेशर हार्न को लेकर परिवहन विभाग गंभीर
एआरटीओ ने डीलर- मोटर गैराज और वर्कशाप संचालकों को किया सचेत

भरथना,इटावा। एआरटीओ कार्यालय पर जिले के सभी डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। एआरटीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि माॅडिफाईड साईलेंसर,प्रेशर हार्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज व वर्कशाप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्कशाप व गैराज संचालकों पर एक लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
इस जुर्माना के शमन की शक्ति उप परिवहन आयुक्त एवं उनके ऊपर के अधिकारियों में है। उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामियों ने अपने मोटरयान में अनाधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है,तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
संबंधित वाहन स्वामी को छः माह तक कारावास की सजा हो सकती है,अथवा पांच हजार रूपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा,शोर नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है,उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यक्ति को प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय किया जायेगा और तीन माह की अवधि के लिए लाईसेंस निरस्त हो जाएगा। एआरटीओ ने कहा कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है,वह व्यक्ति जुर्माने अदा करेगा।
साथ-साथ उसका ड्राईविंग लाईसेंस तीन माह के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। जिन वाहनों में माॅडिफाईड साईलेंन्सर व ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है उनका चालान किया जायेगा। पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी वाहन स्वायिमों से अनुरोध किया कि माॅडिफाईड साईलेंन्सर, प्रेशर हार्न,हूटर इत्यादि अपने वाहन पर न लगाए अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।



