महिलाओं से यौन शोषण पर कठोर सजा का प्रावधान: अश्वनी त्रिपाठी

अहेरीपुर,इटावा। किसी भी कार्य स्थल पर यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ यौन अपराध करता है या करने का प्रयास करता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान पोश एक्ट में किया गया है।

उपरोक्त बातें महेवा ब्लाक के ग्राम पहाड़पुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयंसेवक अश्वनी त्रिपाठी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन एवं प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी के निर्देश पर विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से कहीं.

उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय,अस्पताल,निजी संस्थान,सरकारी कार्यालय, मनरेगाकर्मियों,या खेतों पर काम करने वाली किसी भी महिला या बच्चियों के साथ कोई भी व्यक्ति अपराध करता है,उसे छूने का प्रयास करता है,उसे व घूरता है उसके साथ अनैतिक कृत्य करने का प्रयास करता है या उसका पीछा करता है तो उस अपचारी के साथ पोस्को एक्ट के अनुसार कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

श्री त्रिपाठी ने बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के बारे में भी जानकारी दी और महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों एवं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी देकर नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा।

इस अवसर पर निशा कुमारी,संध्या,विनीता पाल, प्रियंका,कलावती,उदयवीर सिंह,सदन सिंह,मानसिंह, पूरन सिंह,रोहन पाल,दीपू, सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

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