घर खरीदने वालों के लिए बड़ा तोहफा, इस चीज पर GST में भारी कटौती; घर बनाना भी होगा सस्ता

सीमेंट पर जीएसटी दर में कमी, घर खरीदारों को मिलेगा बड़ा लाभ

New gst rates news: अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को सीमेंट पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से निर्माण लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा घर खरीदारों को होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकार के ‘सभी के लिए आवास’ मिशन को तेज़ी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

निर्माण लागत कम, घरों की कीमतें सस्ती (New gst rates news)

सीमेंट जैसी महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री की कीमतों में इस कमी को रियल एस्टेट क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इस फैसले का स्वागत करते हुए, नारेडको नेशनल के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि इससे निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। डेवलपर्स कम लागत का लाभ घर खरीदारों तक पहुँचा सकेंगे, जिससे घरों की कीमतें और भी सस्ती हो जाएँगी।

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निरंजन ने कहा कि त्योहारी सीज़न से पहले इस फैसले की घोषणा से बाजार में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और घरों की मांग बढ़ेगी। ‘TaxManager.in’ के सीईओ दीपक कुमार जैन के अनुसार, सीमेंट पर जीएसटी में कटौती से रियल एस्टेट जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

केवल कर कटौती नहीं, एक बड़ा संरचनात्मक सुधार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला केवल दरों में कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा संरचनात्मक सुधार है। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और व्यापार को आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि जीएसटी में चार कर स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब, 5% और 18% कर दिया जाएगा। सरकार ने कर संरचना और वर्गीकरण में आने वाली समस्याओं को भी दूर किया है, जिससे जीएसटी प्रणाली अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनेगी।

कुल मिलाकर सीमेंट पर जीएसटी कम करने का फैसला निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे घर खरीदारों, डेवलपर्स और देश की अर्थव्यवस्था के विकास को लाभ होने की उम्मीद है।

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