पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन, आज आधी रात से लागू होंगे नए नियम

Pakistn LPG Crisis: मिडिल ईस्ट संकट के कारण पाकिस्तान में ईंधन की कमी, सरकार ने लागू किए नए नियम। जानिए कैसे बदल रही है आम लोगों की जिंदगी और बाजारों के समय में क्या हुआ बदलाव।

Pakistn LPG Crisis 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सीमित किए जाने के बाद पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट का असर अब पाकिस्तान के आम नागरिकों तक पहुंच गया है। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने ऊर्जा बचाने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाए हैं।

रात जल्दी बंद होंगे बाजार, बदलेगी दिनचर्या

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में यह तय किया गया कि सिंध को छोड़कर बाकी प्रांतों में बाजार, मॉल और जरूरी सामान की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। इसका सीधा असर दुकानदारों और कामकाजी लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें अब अपने काम का समय बदलना होगा।

कहां कितनी मिलेगी छूट

सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओजेके में दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मुख्य शहरों में बाजार रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। खाने-पीने से जुड़ी दुकानें जैसे बेकरी, रेस्तरां और तंदूर को रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है।

शादियों और आयोजनों पर भी असर

ऊर्जा बचत के इस अभियान में सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। शादी हॉल, टेंट और अन्य आयोजन स्थल रात 10 बजे तक ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके अलावा घरों में भी देर रात शादी समारोह करने पर रोक लगा दी गई है।

जरूरी सेवाओं को राहत

दवा की दुकानों और फार्मेसियों को इन नियमों से बाहर रखा गया है ताकि लोगों को जरूरी दवाएं आसानी से मिलती रहें। नए नियम 7 अप्रैल 2026 से लागू कर दिए जाएंगे।

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सिंध में भी लागू होने की उम्मीद

प्रधानमंत्री ने अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्रियों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि सिंध भी जल्द इसी तरह के कदम उठाएगा।

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