विक्रेता के खाते में बिना पैसा भेजे धोखे से कराया भूमि का बैनामा, मुकदमा दर्ज

महराजगंज, रायबरेली। विक्रेता के खाते में धनराशि भेजे बगैर धोखे से भूमि का बैनामा करा लेने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने घोखाधड़ी करने वाले दंपत्ति व दो गवाहों के विरूद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

न्यायालय की शरण में गये बरियारपुर, शिवगढ़ निवासी बिन्धादीन पुत्र झरिहग ने बताया कि राघवपुर निवासिनी पार्वती देवी पत्नी सुरेश से उसकी भूमि7 गाटा संख्या 456, 166, 629क, 711 की सम्पूर्ण भूमि का सौदा 20 दिसम्बर 2023 को 7 लाख रूपये में हुआ। 29 दिसम्बर 2023 को बताया कि 2 लाख 50 हजार खाते में डाल दिया गया है और क्रेता के पति सुरेश द्वारा बाकी का पैसा भी उसके बैंक खाते में डाला जा रहा है। जिसपर पीड़ित बिन्धादीन ने भूमि का बैनामा कर दिया। बैनामा में देवीखेड़ा राघवपुर निवासी देशराज पुत्र मातादीन व बरियारपुर निवासी गुरूचरन पुत्र मैकू गवाह बने।

बैनामा कराने के बाद जब खाते में पैसों की जांच की गई तो खाते में एक भी रूपया नही भेजा गया था। पीड़ित द्वारा कई बार पैसा मांगा गया परन्तु उसे पैसा नही मिला बल्कि बदले में गालियां व धमकी अलग से मिली। आखिर में थक हार कर पीड़ित को 16 सितम्बर 2025 को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने क्रेता , क्रेता के पति व गवाहों के विरूद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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स्वीट्स हाउस में घुसी अनियन्त्रि तेज रफ्तार पिकअप, महिला घायल

महराजगंज, रायबरेली। शराब के नशे में धुत्त अनियन्त्रि तेज रफ्तार एक पिकअप चालक पिकअप लेकर कस्बे के एक होटल में जा घुसा। जिसकी चपेट में आकर एक अज्ञात महिला घायल हो गयी और होटल का काउण्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना सोमवार की दोपहर की है। पिकअप संख्या यूपी 33 टी 9374 जिसपर सवार पिकअप चालक पूरे मूढू मजरे अतरेहटा निवासी विक्रान्ता पुत्र अज्ञात शराब के नशे में धुत कस्बे के रायबरेली मार्ग स्थित अमर स्वीट्स हाउस में जा घुसा। जिसकी चपेट में एक अज्ञात महिला आ कर घायल हो गयी। दुर्घटना के बाद एकत्र हुए लोगों व चालक के सहयोगियों ने घायल महिला को समझाबुझाकर घर भेज दिया। पिकअप की टक्कर से होटल का काउण्टर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं होटल संचालक अभय दीप गुप्ता और पिकअप मालिक के बीच नुकसान की भरपाई करने की बात जारी है।कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर पिकअप व पिकअप चालक को कोतवाली लाया गया है, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

महराजगंज, रायबरेली। न्यायालय के आदेश पर पुुलिस ने क्षेत्र के बखतखेर मजरे मोन निवासी कन्हैयालाल पुत्र गया प्रसाद की तहरीर पर मोन गांव के पांच लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी व मारपीट से सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

न्यायालय गये कन्हैयालाल ने अपने आरोपो में बताया कि 2021 व 2022 में मोन ग्रामसभा की प्रधान श्यामकला के डोंगल का उपयोग कर मोन गांव निवासी श्यामचन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र केषरबक्ष सिंह, अरिदमन सिंह पुत्र श्यामचन्द्र सिंह एवं देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ अन्नू पुत्र सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने कूटरचना व धोखाधड़ी कर 40 लाख रूपये का भुगतान फर्जी फर्मो व खातों में करा लिया है। जिसकी चर्चा पीड़ित द्वारा किए जाने को लेकर उपरोक्त प्रतिपक्षियों ने 6 अगस्त 2025 को मारपीट की गयी। पीड़ित द्वारा थाने से लेकर एसपी तक सूचना दी गयी परन्तु कार्यवाही नही हुई। जिससे पीड़ित न्यायालय जाने को मजबूर हुुआ। मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के विरूद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

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