विधिक जागरूकता शिविर में मिली कानूनी सलाह

जसवंतनगर,इटावा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण तथा न्याय प्राप्ति के सरल माध्यमों की जानकारी दी गई।

नगला रामसुंदर में आयोजित शिविर में पीएलवी ऋषभ पाठक संयोजक रहे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने का मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति ठगी, भ्रामक विज्ञापन, घटिया सामान या गलत सेवा का शिकार होता है, तो वह उपभोक्ता फोरम के माध्यम से निःशुल्क न्याय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को जानें और किसी भी अन्याय को चुपचाप न सहें।

वहीं नगला तौर में आयोजित शिविर में पीएलवी राजेंद्र यादव संयोजक रहे। उन्होंने स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली और महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक सुलभ और किफायती मंच है, जहाँ आपसी समझौते से त्वरित न्याय प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे तंत्र न केवल समय और धन की बचत करते हैं, बल्कि समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास को भी मजबूत करते हैं।

समाजसेवी प्रेम कुमार शाक्य ने अपने संबोधन में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य न्याय की पहुँच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह गरीब हो, महिला, बच्चा या श्रमिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे विधिक सहायता योजनाओं का लाभ उठाएँ, दूसरों को भी जागरूक करें और समाज में न्याय एवं समानता की भावना को सशक्त बनाएं।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया गया और उपस्थित ग्रामीणों ने विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रयास की सराहना की। बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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