सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला CBI चीफ की तर्ज पर हो CEC की नियुक्ति

स्टार एक्सप्रेस/संवाददाता

दिल्ली:  चुनाव आयोग में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (EC) और मुख्य चुनाव आयोग (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा फैसला दिया कोर्ट ने कहा कि CBI चीफ के तर्ज पर ही CEC की नियुक्ति होनी चाहिए यानी पहले प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी नाम की सिफारिश करें इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद CEC की नियुक्ति हो।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि CBI चीफ की तरह ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो।

सुप्रीम कोर्ट अदालत ने ये भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी।

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