सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह को पत्नी के गुज़ारे भत्ते के लिएं देने होंगे ₹3000 महीना हाई कोर्ट का आदेश

मंडल मुरादाबाद प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा
मुरादाबाद।उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि, अगर नदवी ₹30000 भरण पोषण देनें में असफल होते हैं या 3 महीने में सुलह समझौते में विफल होते हैं।या तीन महीने में सुलह समझोते केंद्र पर दोनों के बीच समझोता नहीं होता है तो फिर कोर्ट आगे अपनीं कार्यवाही जारी कर देगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिब्बुल्लाह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नीं रूमाना विवाद को न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र द्वारा निपटने के लिए 3 महीने का समय देते हुए उन्हें 55 हज़ार रुपये जमा करने का आदेश दिया है। जिसमें ₹3000 महीना पत्नी रूमाना के भरणपोषण के लिएं हर महीना देनें होंगे।


