pan aadhaar linking: घर बैठे 2 मिनट में लिंक करें PAN-Aadhaar, ये है सबसे आसान तरीका

pan aadhaar linking: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो ऐसा करने का यह आपके लिए आखिरी मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रही है। अब आपके पास 10 दिन से भी कम समय बचा है। अगर आप यह डेडलाइन चूक जाते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ हो जाएगा।

इसका सीधा असर आपके बैंक ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न पर पड़ेगा। आप यह प्रोसेस अभी 1,000 रुपये की पेनल्टी के साथ पूरा कर सकते हैं।

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन (pan aadhaar linking last date) 31 दिसंबर, 2025 पास आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड अलॉट हुए थे, उन्हें इस साल के आखिर तक लिंकिंग करवाना ज़रूरी है।

अगर यह प्रोसेस समय पर पूरा नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड पूरी तरह से इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्योंकि लिंक करने की ओरिजिनल डेडलाइन अब निकल चुकी है, इसलिए इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी भी देनी होगी।

ट्रांज़ैक्शन पर गंभीर असर

इनऑपरेटिव PAN कार्ड के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक बार कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ हो जाने पर आप नया बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे या क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी नहीं बना पाएंगे।

इसके अलावा, 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा करने और 10,000 रुपये से ज़्यादा के बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन में भी बहुत मुश्किल होगी। म्यूचुअल फंड और स्टॉकब्रोकर भी आपकी सर्विस सस्पेंड कर सकते हैं, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट रुक सकते हैं।

टैक्स से जुड़ी दिक्कतें और TDS का असर

इनऑपरेटिव PAN आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से रोकेगा। अगर आप इसे फाइल भी करते हैं, तो डिपार्टमेंट इसे रिजेक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा रेट पर TDS/TCS देना होगा। चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट ‘Form 26AS’ में नहीं दिखेगा और आपको TDS/TCS सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कत होगी। आसान शब्दों में कहें तो, टैक्स बेनिफिट और रिफंड का प्रोसेस पूरी तरह रुक सकता है।

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लिंक करने का आसान तरीका

लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। सबसे पहले, ‘Quick Links’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन चुनें और 1,000 रुपये की पेनल्टी दें। कुछ दिनों के पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद पोर्टल पर वापस जाएं और अपनी आधार और PAN डिटेल्स डालें। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। याद रखें कि आधार और PAN कार्ड पर नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स एक जैसी होनी चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में कोई रुकावट न आए।

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