अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेगा एक भी पैसा, जानें कैसे मिलेगा पूरा रिफंड

हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिलेशन से जुड़े नए नियम जारी किए हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब यदि आप अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करने के बाद 48 घंटों के भीतर उसे रद्द या बदलते हैं, तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जो अक्सर अपनी यात्रा की योजनाओं में बदलाव करते रहते हैं।

फ्री लुक इन पीरियड की शर्तें

इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें लागू की गई हैं। सबसे अहम शर्त यह है कि टिकट की बुकिंग उड़ान से कम से कम 7 दिन पहले की गई हो। यदि आप फ्लाइट की तारीख से महज 2-3 दिन पहले टिकट बुक करते हैं, तो यह रिफंड या बदलाव के लिए 48 घंटे की छूट लागू नहीं होगी। इसे ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अपनी यात्रा की योजनाओं को पहले से पक्का करने की जरूरत होगी।

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डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुक किया गया हो, रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह से एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी। एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी कर दी जाए।

क्या हैं नई शर्तें और शुल्क

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि आप 48 घंटों के अंदर टिकट रद्द करते हैं या उसमें बदलाव करते हैं तो आपको कोई कैंसिलेशन फीस नहीं देनी होगी। हालांकि, यदि आप यात्रा की तारीख बदलते हैं और नई तारीख पर किराया पहले से ज्यादा होता है तो आपको किराए का अंतर भरना होगा। 48 घंटे के बाद यह ऑप्शन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद किसी भी बदलाव या रद्दीकरण पर एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक शुल्क लिया जाएगा।

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