जेब में पड़ा है फटा हुआ नोट; घबराएं नहीं बैंक देगा पूरे पैसे, बस जान लीजिए RBI का ये सीक्रेट नियम

Damaged Currency Notes Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों को बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। जानें कैसे बदल सकते हैं गंदे या रंगीन नोट, और क्या हैं इसके नियम।

Damaged Currency Notes Rules: कटी-फटी, गंदी या रंगीन नोट अक्सर लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। एटीएम से भी कभी-कभी ऐसे नोट निकलते हैं, जिन्हें दुकानदार लेने से इनकार कर देते हैं। इस स्थिति में आम जनता के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर इन नोटों को कहां और कैसे बदला जाए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में और यह भी कि आम आदमी के लिए इससे क्या लाभ हो सकता है।

एक दिन में कितने नोट बदले जा सकते हैं

RBI के निर्देशों के मुताबिक, हर व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है। इन नोटों की कुल कीमत 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर नोटों की कीमत 5000 रुपये से कम है, तो बैंक यह राशि तुरंत ग्राहक को नकद दे देता है। अगर इनकी कुल वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा हो, तो बैंक इन नोटों को स्वीकार कर लेता है, और इसके बदले ग्राहक के खाते में वही राशि जमा कर दी जाती है। वहीं अगर नोटों की वैल्यू 50000 रुपये से ज्यादा हो, तो बदलवाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है और इसमें समय भी ज्यादा लग सकता है।

क्या इस सेवा पर कोई शुल्क लिया जाता है

RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक किसी भी प्रकार के कटे-फटे या गंदे नोट बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त होती है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि नोट की स्थिति के आधार पर पूरी राशि मिलती है या आंशिक भुगतान किया जाता है। यदि नोट में स्पष्ट पहचान और सुरक्षा विशेषताएं मौजूद हों, तो ही वह बदला जा सकता है। अगर नोट पूरी तरह से जल चुका हो या उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया हो, तो बैंक उसे बदलने से इनकार कर सकता है।

खराब स्थिति वाले नोटों के लिए क्या उपाय है

बहुत खराब स्थिति वाले नोट जैसे पूरी तरह जल चुके, आपस में चिपके हुए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नोटों को सामान्य बैंक शाखाएं स्वीकार नहीं करतीं। ऐसे नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में भेजा जा सकता है, जहां उनका मूल्यांकन विशेष तरीके से किया जाता है। RBI ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता, बशर्ते नोट का बाकी हिस्सा पहचान योग्य हो और उसमें सुरक्षा फीचर्स मौजूद हों।

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छोटे नोटों पर नियम

1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोटों में यदि कोई भी क्षति हो, तो उनकी पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। वहीं 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोटों की स्थिति के आधार पर कुछ कटौती की जा सकती है। यानी अगर इन नोटों में मामूली खामी है, तो बैंक उससे कुछ रकम काट सकता है, लेकिन 1 से 20 रुपये तक के नोटों में कोई कटौती नहीं की जाती।

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