अगर ATM से कैश नहीं निकले लेकिन अकाउंट से पैसे कट जाएं तो क्या करें
ATM Transactions Rules: एटीएम से पैसे निकालते वक्त कभी-कभी यह समस्या होती है कि मशीन से पैसे तो नहीं निकलते मगर आपके अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके पैसे अब वापस नहीं मिलेंगे। मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
क्या है RBI का नियम?
RBI के नियमों के अनुसार यदि ATM से पैसे निकालने का ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो बैंक को इन पैसों को आपके अकाउंट में जल्दी से वापस क्रेडिट करना होता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक होती है यानी आपको किसी भी बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है।
T+5 नियम: रिफंड की प्रक्रिया
RBI के मुताबिक बैंक को ट्रांज़ैक्शन के पांच कार्यदिवसों के अंदर आपके अकाउंट में पैसे रिफंड करने होते हैं। यह “T+5” की अवधारणा पर काम करता है। यहां ‘T’ का मतलब है वह दिन जब ट्रांज़ैक्शन हुआ था। इस दिन से शुरू होकर अगले पांच कार्यदिवसों के भीतर बैंक को पैसे वापस ट्रांसफर करने होंगे।
क्या हो यदि पैसे 5 दिन में वापस न आएं?
यदि 5 दिनों के भीतर आपके खाते में रिफंड नहीं होता है तो बैंक को छठे दिन से हर दिन 100 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। हालांकि पेनल्टी पाने के लिए आपको 30 दिन के अंदर बैंक से शिकायत करना आवश्यक है।
दूसरे बैंक के ATM से भी रिफंड मिलेगा
यह नियम केवल उसी बैंक के ATM के लिए नहीं है जहां आपका खाता है। यदि आपने दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकाले और वहां ट्रांज़ैक्शन फेल हो गया तब भी आपको रिफंड मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कहीं से भी पैसे निकालने पर यदि ट्रांज़ैक्शन में कोई समस्या आती है तो आपको राहत मिलेगी।
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ऑनलाइन शिकायत का विकल्प
अभी के समय में कई बैंक अपने ऐप और वेबसाइट पर भी ऐसी शिकायतों के समाधान का एक आसान विकल्प देते हैं। आप इन प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी समस्या को रिपोर्ट कर सकते हैं और ट्रांज़ैक्शन के फेल होने पर रिफंड का दावा कर सकते हैं।



