मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए करें आवेदन
नवीन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर हुआ विकसित

इटावा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत नवीन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://mbsyup.in/ पर उपलब्ध है, जहां से स्वयं अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी इटावा विनय कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि शासनादेश संख्या-1067/10-1-21-1/13(2)/21 दिनांक 6 अगस्त 2021 में उल्लिखित नियमों के अनुसार योजना के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत 0 से 23 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे पात्र होंगे,जिनके माता-पिता दोनों,माता या पिता में से किसी एक अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो।
इसके अतिरिक्त 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के वे किशोर,जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर ली है अथवा राजकीय/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं या NEET, JEE, CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं,उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत तलाकशुदा महिला की संतान,कुपोषित बच्चे, जेल में निरुद्ध माता-पिता के बच्चे तथा बाल संरक्षण गृह,बाल गृह,बालिका गृह या वैश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए परिवारों के बच्चों को भी शामिल किया गया है। पात्र श्रेणी में आने वाले परिवारों के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम होनी चाहिए। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
आवेदन के उपरांत समस्त अभिलेखों को स्वप्रमाणित कर संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।



