New Customs Rules: सरकार ने बदले कस्टम के नियम, दुबई से बिना टैक्स इतना भरकर ला सकेंगे सोना

New Customs Rules 2026: दुनिया में सोने की शॉपिंग का हब दुबई को कहा जाता है क्योंकि यहां सोना भारत की तुलना में सस्ता और शुद्ध मिलता है। भारत में जहां सोने की कीमतों में जीएसटी, इंपोर्ट, ड्यूटी और अन्य टैक्स शामिल होते हैं। वहीं दुबई में सोने पर जीएसटी जीरो लगता है और यही कारण है कि बहुत सारे भारतीय दुबई से सोना खरीद कर भारत लौटते हैं। मगर सोना लाते समय भारतीय सीमा शुल्क यानी कस्टम विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी है।

यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो सोना जब्त हो सकता है और साथ ही साथ भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने 2 फरवरी 2026 से लागू होने वाले बैगेज रूल्स 2026 के तहत सोने और ज्वेलरी की ड्यूटी फ्री सीमा में जरूरी बदलाव किए हैं। तो चलिए आपको इस खबर में बताते हैं कि दुबई से अब आप कितना सोना लेकर आ सकते हैं और सरकार ने कस्टम के नियमों में क्या और कितना बदलाव किया है।

बता दें कि मेल यात्री 20 ग्राम तक सोना ला सकते हैं। सोना सोने की छड़ सिक्के या आभूषण के रूप में हो। 20 से 50 ग्राम सोने पर 3% सीमा शुल्क यानी कस्टम देना होगा। 50 से 100 ग्राम सोने पर 6% सीमा शुल्क 100 ग्राम से ज्यादा पर 10% सीमा शुल्क देना होगा।

जानें महिला कितना टैक्स फ्री ला सकती हैं सोना

वहीं फीमेल यात्री 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं। 40 से 50 ग्राम पर सोने में 3% सीमा शुल्क और 100 से 200 ग्राम सोने पर 6% सीमा शुल्क लगेगा। वहीं 200 से ज्यादा होने पर 10% सीमा शुल्क लगेगा।

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वहीं 15 साल से कम बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री सीमा 40 ग्राम है। ज्यादा गोल्ड पर शुल्क दरे महिला यात्री वाली लागू होंगी। इसमें बच्चों को गिफ्ट में दिया गया सोना भी शामिल है। वहीं पहचान पत्र और खरीद का बिल दिखाना जरूरी है। तो यह है नई गाइडलाइन कस्टम्स को लेकर के जिसमें सोने के आभूषणों में भारत सरकार की तरफ से लोगों को छूट दी गई है। पुरुष यात्री के लिए छूट अलग है। महिला यात्री के लिए अलग छूट है और 15 साल से कम बच्चों के लिए भी छूट की तरह अलग है।

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