प्रेम संबंध में बाधा बनने पर हत्या की साजिश रचने का आरोप, वारदात में इस्तेमाल तमंचा और खोखा कारतूस बरामद

गाजियाबाद। खोड़ा के वंदना विहार में अंशुल हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी निशा और उसके कथित प्रेमी पप्पू उर्फ गंगा भगत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच करीब दो साल से प्रेम संबंध थे। अंशुल को इसकी जानकारी हो गई थी, जिसके बाद परिवार में कई बार विवाद हुआ। पुलिस का आरोप है कि अंशुल को रास्ते से हटाने की साजिश के तहत उसकी गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी पप्पू की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल 315 बोर का अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

किराये के कमरे में साथ रहते थे तीनों

पुलिस के अनुसार, अंशुल अपनी पत्नी निशा के साथ खोड़ा के वंदना विहार में किराये के कमरे में रहता था। दोनों नोएडा की एक सिलाई कंपनी में काम करते थे। उनके साथ निशा का रिश्तेदार पप्पू उर्फ गंगा भगत भी रह रहा था। इसी दौरान निशा और पप्पू के बीच कथित रूप से प्रेम संबंध हो गए। अंशुल को इसकी जानकारी होने पर उसने परिवार के सामने कई बार यह मामला उठाया। दोनों के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन परिवार के लोगों ने समझौता कराने का प्रयास किया।

गांव से तमंचा लाकर रची हत्या की साजिश

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पप्पू ने बताया कि वह अंशुल को रास्ते से हटाकर निशा से शादी करना चाहता था। आरोप है कि इसी उद्देश्य से वह अपने गांव से तमंचा और कारतूस लेकर आया था। दोनों ने इन्हें कमरे में छिपाकर रखा था।

पुलिस के अनुसार, अंशुल ने दो दिन की छुट्टी ली थी, जबकि निशा काम पर जा रही थी। इसी दौरान 10 अक्टूबर को मौका पाकर पप्पू ने अंशुल को गोली मार दी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने वारदात की जानकारी फोन पर निशा को दी थी। पुलिस दोनों के बीच हुई बातचीत और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

बहन की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

11 अक्टूबर को अंशुल की बहन ने खोड़ा थाने में लिखित शिकायत देकर निशा और पप्पू पर हत्या का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 411/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) में मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पप्पू की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 भी बढ़ाई गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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