अगर आपके पास नहीं है ये एक दस्तावेज, तो आधार में कभी सही नहीं होगी जन्मतिथि

Aadhaar Date of Birth Correction Documents: बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या किसी भी सरकारी योजना की सब्सिडी हासिल करनी हो—आज हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य पहचान पत्र बन चुका है। ऐसे में अगर आपके आधार में नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज है, जन्मतिथि में त्रुटि है या फिर घर बदलने के बाद पुराना पता ही चढ़ा हुआ है, तो कई जरूरी काम बीच में ही अटक सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के नियमों के अनुसार, हर तरह के संशोधन के लिए अलग-अलग सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर आप भी अपने विवरण में सुधार कराने की सोच रहे हैं, तो आवेदन से पहले मान्य दस्तावेजों की यह सूची जरूर जांच लें।

आधार में नाम सही कराने के लिए वैध पहचान प्रमाण (PoI)

यदि आधार में नाम की वर्तनी अशुद्ध है या विवाह के बाद उपनाम बदलना है, तो पहचान के प्रमाण (Proof of Identity) के तौर पर ऐसा दस्तावेज देना होगा जिसमें आपका पूरा नाम और स्पष्ट तस्वीर दोनों मौजूद हों। UIDAI की तय सूची के अनुसार इसके लिए भारतीय पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड (या ई-वोटर आईडी), ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, और पेंशनर या स्वतंत्रता सेनानी फोटो आईडी मान्य हैं। इसके अतिरिक्त किसान फोटो पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय की मार्कशीट/प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र देकर भी नाम में संशोधन कराया जा सकता है।

पता बदलने के लिए इन पते के प्रमाणों (PoA) की होगी जरूरत

किराए का मकान बदलने या नए शहर में शिफ्ट होने पर आधार में नया पता दर्ज कराना जरूरी होता है। इसके लिए वैध प्रूफ ऑफ एड्रेस (PoA) जमा करना पड़ता है। पते के प्रमाण के तौर पर भारतीय पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या पीडीएस फोटो कार्ड, किसान पासबुक, और बैंक या डाकघर की अधिकृत मुहर व हस्ताक्षर वाली पासबुक स्वीकार की जाती है। इसके अलावा तीन महीने से कम पुराना बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बिजली, पानी, पाइप्ड गैस, लैंडलाइन, पोस्टपेड मोबाइल या ब्रॉडबैंड का नवीनतम बिल भी मान्य है। यदि आपके पास अपनी संपत्ति है तो रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट या गिफ्ट डीड, और किराएदार होने पर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या सरकारी आवास आवंटन पत्र के आधार पर भी पता अपडेट किया जा सकता है।

जन्मतिथि (DOB) में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड में जन्मतिथि सही कराने के लिए आवेदक को ऐसा आधिकारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होता है, जिसमें नाम और जन्मतिथि दोनों साफ-साफ दर्ज हों। इसके लिए नगर निगम या अधिकृत संस्था द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) सबसे प्राथमिक दस्तावेज है। इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या यूनिवर्सिटी का मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) या पेंशनर पहचान पत्र, और सरकार द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के जरिए जन्मतिथि में सुधार कराया जा सकता है।

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नाम और जन्मतिथि के लिए जाना होगा केंद्र, पता घर बैठे बदलेगा ऑनलाइन

दस्तावेजों के साथ-साथ यह समझना भी जरूरी है कि कौन-सी सेवा कहां मिलेगी। UIDAI के मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक नाम और जन्मतिथि में सुधार कराने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होता है, जिसके चलते यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आवेदक को अपने मूल दस्तावेजों के साथ नजदीकी आधार सेवा केंद्र या बैंक/डाकघर स्थित आधार काउंटर पर स्वयं उपस्थित होना होगा। वहीं, पते में बदलाव की प्रक्रिया को बेहद आसान रखा गया है। यदि आपका चालू मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आप myAadhaar पोर्टल पर लॉग इन करके जरूरी दस्तावेज अपलोड कर घर बैठे ही अपना नया पता अपडेट कर सकते हैं।

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