एसपी ने बताया कि रामपुर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पहले ही तैयार कर ली थी। पुलिस ने राज्य सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। अब सरकार ने रामपुर पुलिस को यह स्वीकृति दे दी है।
भाजपा के पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश सक्सेना की तहरीर पर रामपुर पुलिस ने आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए और 505 के तहत अभियोग दर्ज किया था। दोनों ही धाराओं में तीन वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ आरोप सही पाते हुए अपनी चार्जशीट तैयार की है। आजम ने गत वर्ष अप्रैल में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की माओवादियों द्वारा हत्या करने के बाद आपत्तिजनक बयान दिया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुलिस अदालत के आदेश पर आगे की कार्रवाई करेगी।