मसौदे पर सार्वजनिक राय लेने के साथ ही कानून मंत्रालय से विचार-विमर्श कर केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाने वाली रिलायंस जियो इन्फोकॉम और पेटीएम को पिछले साल नोटिस जारी किया था। इस समय इस प्रतीक व नाम कानून में अधिकतम 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
बताया जा रहा है कि पिछले साल नोटिस भेजने के बाद सरकार ने दोनों कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद कानून में बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किए मसौदे में पहली बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम दो लाख रुपये तय की गई है। एक बार से अधिक उल्लंघन पर जुर्माना बढ़कर पांच लाख रुपये तक किया जा सकता है। कानून बार-बार उल्लंघन करने पर तीन से 6 माह तक की सजा भी हो सकती है।