हत्या के प्रयास मामले में तीन भाइयों को चार साल की सजा

अभियोजन की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने सुनाया फैसला

जसवंतनगर,इटावा। हत्या के प्रयास,मारपीट, धमकी और गाली-गलौज के मामले में पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-04/विशेष न्यायाधीश,विविध अधिनियम,इटावा की अदालत ने तीनों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 5 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

थाना जसवंतनगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 211/2020 में धारा 323, 504, 506 और 308 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मुकदमा जनकपुर निवासी सुनीता पत्नी हरिशंकर की तहरीर पर दर्ज हुआ था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मंजू शाक्य ने पैरवी की,जबकि पुलिस की ओर से पैरोकार कांस्टेबल मनीष कसाना ने सहयोग किया।

न्यायालय ने जनकपुर निवासी राहुल कुमार, गणेश और विकास पुत्रगण रामनरेश को मामले में दोषी मानते हुए प्रत्येक को चार-चार वर्ष के कारावास और 5,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन की ओर से न्यायालय में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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